आधार ओटीपी के माध्यम से आयकर रिटर्न का ई-वेरीफाई कैसे करें

वित्त वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। अन्य करदाताओं के लिए जिनके लिए ऑडिट लागू है, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।

एक आयकर रिटर्न मूल रूप से एक दस्तावेज है जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दायर किया जाता है, जिसमें किसी की आय, लाभ और हानि, और अन्य कटौती के साथ-साथ कर वापसी या कर देयता के बारे में विवरण शामिल होता है।

अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का अंतिम चरण इसे सत्यापित करना है। ई-सत्यापन 120 दिनों की समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा आईटीआर अमान्य हो जाएगा।

आधार ओटीपी के माध्यम से आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां देखें।

आधार ओटीपी के माध्यम से अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कैसे करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं और ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें।

  2. आधार नंबर को पैन से लिंक करें (यदि लिंक नहीं है)।

  3. आधार सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करें।

  4. आधार ओटीपी का उपयोग करके रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के विकल्प का चयन करें।

  5. ओटीपी जनरेट करें जो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।

  6. ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ओटीपी दर्ज करें, फिर प्रक्रिया सत्यापित हो जाती है।

इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के अन्य तरीके :

  1. नेट-बैंकिंग सेवा
  2. बैंक खाता
  3. डीमैट खाता
  4. बैंक का एटीएम
  5. हस्ताक्षरित आईटीआर-वी/पावती रसीद भेजना।

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